बदायूँः 23 जून। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए है कि विभागीय पोर्टल पर अकिंत पात्र गृहस्थी यूनिट की संख्या (एन0आई०सी० (रिपोर्ट) दिनाक 01-06-2023 के आधार पर जनपद बदायूँ को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत माह अगस्त, 2023 (उठान माह जुलाई, 23) हेतु अन्त्योदय योजना के अर्न्तगत 45221 राशनकार्डों के सापेक्ष 14 कि०ग्रा० गेहूँ, 21 कि०ग्रा० चावल प्रति राशनकार्ड की दर से 633.094 मै0टन गेहूँ, 949.641 मै0टन चावल एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत 2227412 यूनिटों के सापेक्ष प्रति यूनिट 02ः00 कि०ग्रा० गेहूँ एवं 03.00 कि०ग्रा० चावल की दर से 4454.824 मै0टन गेहूँ एवं 6682.236 मै0टन चावल का आवंटन निर्गत किया गया है।

अतः दिनांक 01-06-2023 को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद के विभिन्न शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित यूनिटों के आधार पर क्षेत्रवार ब्रेकअप एवं अन्त्योदय योजना के 45221 राशनकार्डों के सापेक्ष खाद्यान्न का क्षेत्रवार ब्रेकअप सलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्तानुसार उचितदर विक्रेताबार ब्रेकअप जारी करते हुये निम्नानुसार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण कराना सुनिश्चित करें।

माह अगस्त, 2023 (उठान माह जुलाई 2023) से अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों के लिए सलग्न क्षेत्रवार आवंटन के अनुसार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अर्न्तगत अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत जनपद में प्रति कार्डधारक 14 कि०ग्रा० गेहूँ एवं 21 कि०ग्रा० फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 कि०ग्रा०) खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अर्न्तगत पात्र गृहस्थी परिवारों को 02 कि०ग्रा० गेहूँ एवं 03 कि०ग्रा० फोर्टीफाईड चावल (कुल 5.0 कि०ग्रा०) खाद्यान्न प्रति व्यक्ति वितरित किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक दशा में निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वितरण किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्यान्न का डायवर्जन एवं कालाबाजारी आदि न हो। आवंटित खाद्यान्न का वितरण शासनादेशों द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारी के समक्ष किया जाएगा। वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गम्भीरता से लिया जाएगा। आवंटित खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्व प्रेषित प्रारूप में माह की अन्तिम तारीख को जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

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