कालपी जालौन : 7 दिनों के अंदर हटवाए अवैध निर्माण अन्यथा कार्रवाई

कालपी के प्राचीन महादेव मंदिर के आसपास परिक्रमा मार्ग पर मोती चंद वर्मा विद्यालय द्वारा अवैध रूप से निर्मित टीनशेड तथा पानी की टंकी को तत्काल प्रभाव से हटाने को लेकर नगर पालिका परिषद कालपी ने एक नोटिस जारी कर दिया गया है। गौरतलब हो कि अभी कुछ दिन पहले प्राचीन महादेव मंदिर में कब्जे को लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके निस्तारण के लिए स्वयं उप जिलाधिकारी कालपी मौके पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया। मुआयना के दौरान उपजिलाधिकारी कालपी ने मंदिर परिसर के आसपास बने निर्माण को अवैध करार दिया था।

साथ ही उन्होंने नगर पालिका परिषद कालपी को सख्त निर्देश दिए थे कि मंदिर परिसर में कब्जे वाली जगह की जल्द से जल्द पैमाइश कर उन्हें सूचित किया जाए । इसी के चलते 28 सितंबर दिन बुधवार को नगर पालिका कालपी के अधिकारियों ने जगह की पैमाइश कर उसे अवैध घोषित किया तथा साथ ही मोती चंद विद्या निकेतन के प्रबंधक दीपक धवन को एक नोटिस जारी किया नोटिस के माध्यम से उन्हें 7 दिन की मोहलत भी दी गई है जिसमें अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कही गई है । अन्यथा नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जानें की बात कह रही है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं विधालय प्राशासन होगा। पैमाइश करने वाले अधिकारियों में पवन कुमार मौर्य अधिशासी अधिकारी, राम भवन सिंह राजस्व निरीक्षक, के साथ शिशुपाल सिंह यादव, तथा सरफराज एवं शिकायतकर्ता मौजूद रहे ।

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