बदायूँ : 07 अगस्त। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार पटेल ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 की अधिसूचना के अनुसार अचल सम्पत्ति का अन्तरण परिवार के सदस्यों यथा पुत्र, पुत्री, पिता, माता पति, पत्नी, पुत्रवधु (पुत्र की पत्नी) सगा भाई (सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी) सगी बहन, दामाद (पुत्री का पति) पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्री के पक्ष में अंकन 5,000/-रू0 के स्टाम्प शुल्क के साथ आवासीय, कृषि सम्पत्ति का दान आच्छादित होगा तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति यथा-औद्योगिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत सम्पत्ति इत्यादि का दान इस अधिसूचना के उपबंधों से आच्छादित नहीं होगा।

 

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