एटा । अपर उप जिलाधिकारी/जनसूचनाधिकारी एटा ने समस्त विभागाध्याक्षों, नामित जनसूचनाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को बताया है कि मा0 राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न विभागों तथा कार्यालयों में नामित जन सूचनाधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा नियत समय सीमा के अन्तर्गत धारा-6(1) के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
उन्होनें कहा कि उ0प्र0 सूचना अधिकार नियमावली-2015 के नियम-9(2) के अर्न्तगत आयोग में संस्थित शिकायत या अपील में सुनवाई के लिए नियत तिथि में जनसूचनाधिकारी के व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधि अधिकारी को उपस्थित होने का प्राविधान है किन्तु जनसूचनाधिकारी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होकर अधिकृत अधिकारी के रूप में सफाई कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भेज दिया जाता है। उपर्युक्त स्थिति पर मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा तीव्र आक्रोश एवं अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।
उन्होनें कहा कि जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग एवं कार्यालय में नामित जनसूचनाधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को अपलीय अधिकारी नामित किये जाने का प्राविधान हैं जनसूचनाधिकारी द्वारा नियत समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना न देने, गलत अपूर्ण, भ्रामक इत्यादि सूचना देने की स्थिति में अधिनियम क धारा-19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील का प्राविधान है। लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम द्वारा नियम समय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा है।
उन्होनें उक्त के संबंध में सभी संबंधित जन सूचनाधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा है कि आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन करते हुए आवेदक को नियत समय सीमा के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।