एटा । जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल ने सूचित किया है कि उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 08/02 तथा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1962 के नियम 6 व 7 में वर्णित प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अंकित कुमार अग्रवाल, जिला मजिस्ट्रेट एटा आदेश करता हॅू कि जिला एटा में वर्ष 2022 के लिये दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की एटा में मंगलवार को नगर की समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए(नाइयों की दुकानें छोडकर), रविवार को नगर के समस्त छापा खाना एवं कचहरी के सामने नगर पालिका द्वारा निर्गत दुकानों तथा सभी शस्त्र विक्रेताओं के लिए, सोमवार को समस्त गैस एजेन्सी, बृहस्पतिवार को समस्त नाइयों की, तथा मारहरा में बृहस्पतिवार समस्त दुकानों एवं नाइयों व शस्त्र विक्रेताओं की, निधौलीकलां में बृहस्पतिवार को समस्त दुकानों एवं नाइयों व शस्त्र विक्रेताओं की सकीट में बृहस्पतिवार को समस्त दुकानों एवं नाइयों व शस्त्र विक्रेताओं की, अलीगंज में मंगलवार को समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान,  राजा का रामपुर में बृहस्पतिवार को समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान, धुमरी में बुधवार को समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान नाइयों की दुकान छोडकर, मिरहची में शुक्रवार को समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान नाइयों की दुकान छोडकर, तथा जलेसर में बुधवार को नगर की समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान, बृहस्पतिवार को समस्त नाइयों व रविवार को समस्त घंुघरू, घन्टी की दुकानों एवं कांसे के थाल एवं थाली निर्माताओं के लिए और आढतियों की तथा अवागढ में शुक्रवार को समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान, व बृहस्पतिवार को समस्त नाइयों साप्ताहिक बन्दी के दिन सुनिश्चित किये हैं।

 

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