कासगंज: अनु0जाति के गरीब परिवारोें को रोजगार से जोड़ने के लिये उ0प्र0 अनु0 जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा दुकान निर्माण योजना, लॉन्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना, सिलाई/टेलरिंग शॉप योजना तथा बैंकिंग सुविधा प्रदाता (बिजनेस करेसपोण्डेंट) योजना संचालित हैं।

उक्त जानकारी देते हुये जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास एवं पदेन जिला प्रबंधक उ0प्र0 अनु0जाति वित्त एवं विकास निगम सतीश बाबू गुप्ता ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना के तहत रु0 78 हजार, जिसमें रु0 10 हजार अनुदान तथा शेष ब्याज मुक्त ऋण है। आवेदक के पास निजी भूमि पर दुकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि दस वर्षों में बिना ब्याज के वसूल की जाती है। लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के अन्तर्गत एक लाख रू0 तथा 2.16 लाख रू0 लागत की परियोजनायें हैं। जिसमें रु0 10 हजार अनुदान तथा शेष ब्याज मुक्त ऋण है, ऋण की अदायगी 05 वर्षों में समान मासिक किश्तों में की जाती है।

अनु0 जाति के बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु टेलरिंग शॉप योजना की लागत 20 हजार रू0 है। जिसमें 10 हजार रू0 अनुदान एवं 10 हजार रू0 बिना ब्याज का ऋण है। ऋण की अदायगी 36 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। योजना में स्वयं सहायता समूहों में से पात्र अनु0 जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षितों को प्राथमिकता दी जायेगी। अनु0 जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी के शिक्षित युवक युवतियों हेतु बिजनेस करेसपोण्डेंट योजना संचालित है। बिजनेस करेस्पोण्डेंट राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकृत एजेण्ट के रूप में कार्य करेगें। बिजनेस करेसपोण्डेंट द्वारा ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाता आवर्ती जमा खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, आई0डी0कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसा जमा करना, निकालना, ऑनलाइन धनराशि हस्तान्तरित करना आदि बैंकिग सुविधायें ग्राहकों को प्रदान की जायेंगी। रिजर्व बैंक की अनिवार्य पात्रता मापदण्डों को पूरा करने वालों को रिकवरी एजेंण्ट के रूप में लगाया जायेगा। योजना की लागत एक लाख रू0 है, जिसमें 10 हजार रू0 अनुदान एवं 25 हजार रू0 मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा 65 हजार रू0 ब्याज मुक्त ऋण है।

इच्छुक पात्र अपने आवेदनपत्र 31 अगस्त, 2022 तक विकास भवन में स्थित कार्यालय में जमा कर दें। विस्तृत जानकारी इसी कार्यालय से ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र सम्बन्धित ब्लाक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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