बदायूँ शिखर सम्वाददाता
कासगंज: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के साथ आयोजित निर्वाचन बैठक में कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा होते ही 08 जनवरी 2022 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन पैम्फलेटों पोस्टरो आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127 क के उपबंधों द्वारा विनियनित कर दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये। प्रिटिंग प्रेसों द्वारा मुद्रण सामग्री, मुद्रित होने के 03 दिन के अंदर मुद्रित प्रतियां तीन अतिरिक्त प्रतियों में प्रकाशक से घोषणा पत्र प्राप्त कर उपलब्ध करायी जायें। आपको स्पष्ट किया जाता है कि धारा 127 क के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रिटिंग प्रेस के लाइसेंस को निरस्त भी किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नही करायेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो तथा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हे व्यक्तिगत रूप से जानते हांे, द्वारा सत्यापित न हो। कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) अथवा उप धारा (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे 06 महीने तक का कारावास तथा 02 हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए0के0श्रीवास्तव तथा जनपद के प्रिंटिंग प्रेसों के मालिकान उपस्थित रहे।