कासगंज (सू0वि0) : उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप तथा मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रस्तावित पालनहार अनुदान योजना जिसके अंतर्गत आने वाने ऐसे दिव्यांग दम्पत्तियों जिनकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या इससे अधिक हो (दम्पत्ति में माता-पिता दोनों दिव्यांग हो) या दम्पत्ति में किसी एक की मृत्यु हो गयी हो तथा दूसरे की दिव्यांगता भी 80 प्रतिशत से कम न हो, को अधिकतम दो बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक पालन-पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त जानकारी देते हुये मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र ने समस्त उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/पंचायत को निर्देशित किया है कि उक्त प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता देते हुये सर्वेक्षण कराकर सूचना जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 

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