कासगंज: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन की शुचिता व निष्पक्षता बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण समिति का गठन कर दिया गया है। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सदस्य/सचिव एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य/नोडल अधिकारी होंगे।

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दौरान प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि से परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा। उसका लेखा जोखा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति के बाद सभी प्रत्याशियों द्वारा व्यय लेखा रजिस्टर बिल वाउचर सहित कमेटी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा के द्वारा परीक्षण कराया जायेगा। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिये अधिकतम व्यय सीमा 09 लाख रू0 तथा सदस्य पदों के प्रत्याशियों के लिये अधिकतम व्यय सीमा 02 लाख रू0 निर्धारित है। इसी प्रकार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिये अधिकतम व्यय सीमा 02 लाख 50 हजार रू0 तथा सदस्य पदों के प्रत्याशियों के लिये अधिकतम व्यय सीमा 50 हजार रू0 निर्धारित है।

————-

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *