कासगंज: जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हेमेन्द्र स्वरूप ने बताया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजनान्तर्गत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्य पिछडे़ वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय को छोडकर के गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिये अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56,460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, जिसमें शासनादेश के अनुसार प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धान्त के अनुरूप पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन आवेदकों की वरीदता क्रम में रखते हुए शादी अनुदान राशि 20000 प्रत्येक लाभार्थी की दर से वितरण करने की कार्यवाही की जायेगी, अन्य पिछडे़ वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योेेजनान्तर्गत विभागीय बेवसाइट ूूूण्ेींकपंदनकंदण्नचेकबहवअण्पद पर दिये गये लिंक के माध्यम से जनसेवा केन्द्र लोकवाणी केन्द्र साईबर कैफे, निजी इण्टरनेट से निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा, उक्त योजनाओं की विस्तृत दिशा निर्देश उक्त बेवसाइट पर प्रदर्शित है।
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