कासगंज: सरकार द्वार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र में इकाई स्थापना हेतु 50 लाख रू0 एवं सेवा क्षेत्र में 20 लाख रू0 तक बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत कराया जाता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र में इकाई स्थापना हेतु 25 लाख रू0 एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रू0 तक बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराया जाता है। इसीप्रकार एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषित योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय की इकाई स्थापना हेतु 02 करोड़ या उससे अधिक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। पात्रता हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु एवं शैक्षिक योग्यता योजनावार होगी।

उक्त जानकारी देते हुये उपायुक्त उद्योग दुष्यंत कुमार ने बताया कि स्वयं का उद्यम, सेवा, व्यवसाय की इकाई स्थापित करने के इच्छुक शीघ्र ऑनलाइन आवेदन कर दें। योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभार्थी को अनुदान प्रदान किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिये कासगंज में इस्माईलपुर रोड स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में संपर्क किया जा सकता है।

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