कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लाॅकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु आॅनलाइन ई-पास जारी करने से सम्बन्धित सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। इनमें औद्योगिक गतिविधियों, मेडीकल/आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति व आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, मेडीकल व स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति तथा उद्योगों सम्बन्धी कार्यों, ई-कामर्स आपरेशन्स, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्तियों, दूरसंचार सेवाओं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ंट्रोनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को ई-पास से छूट प्रदान की गई है।