कासगंज: अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज ने बताया कि

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के अंतर्गत स्थायी लोक अदालतों का गठन हुआ है। स्थायी लोक अदालतों में यात्रियों अथवा माल को वायु सड़क या जल मार्ग से ले जाने के लिये परिवहन सेवायें, डाक, तार या दूरभाष सेवा, विद्युत प्रकाश या जल की आपूर्ति, सफाई प्रणाली, स्कूल, रियल एस्टेट, चिकित्सालय अथवा दवाखाने, इंश्योरेंस सेवाओं को जनोपयोगी सेवायें घोषित किया गया है। स्थायी लोक अदालत हेतु सेवानिवृत कार्मिकों के निर्धारित मानदेय पर संविदा के आधार पर पेशकार एवं चपरासी के एक एक रिक्त पद पर आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज ने बताया कि

इच्छुक एवं अर्ह आवेदक अपना आवेदन 18 सितम्बर 2023 के सांय 5 बजे तक उचित माध्यम/पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय कासगंज में भेज दें। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सेवानिवृत कर्मचारी अपने विभाग से सेवानिवृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। उक्त पद हेतु केवल दीवानी न्यायालय एवं कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत कर्मचारियों का ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। सेवानिवृत कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से कम हो। आवेदन के साथ अपना पता लिखे दो लिफाफे 22 रू0 के डाक टिकट के साथ अवश्य संलग्न करें।


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