कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लेकर उठाए गए कदम

बदायूँ । जनपद न्यायाधीश जफीर अहमद ने अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालय/ट्रिब्यूनल्स के कामकाज के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य चिकित्सा अधिकारी की राय हो कि जिला/बाह्नय न्यायालय कैम्पस कोविड-19 की वजह से विशेष अवधि के लिए बंद किया जाना चाहिए, तब जिला न्यायालय/ बाह्नय न्यायालय को कथित अवधि के लिए बंद किया जाना चाहिए।

जिला न्यायालय के एक न्यायिक अधिकारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने व कोरोना वायरस रिपोर्ट धनात्मक होने संबंधी आख्या दिनांक 14.01.2022 को प्राप्त हुयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र द्वारा न्यायालय परिसर को सेनेटाइजेशन हेतु 24 घंटे के लिए बंद किये जाने की राय दी गयी है।  निर्देश जारी किये गए हैं कि जिला न्यायालय 15.01.2022 को सैनिटाइजेशन के लिए बंद रहेगा, कोर्ट रूम, कार्यालयों सहित पूरे कोर्ट परिसर का सैनेटाइजेशन किया जाएगा, सामान्य कामकाज के लिए न्यायालय खोलने से पहले सैनेटाइजेशन सावधानीपूर्वक किये जाने के संबंध में रिपोर्ट, नजारत और नोडल अधिकारी, महामारी प्रबंधन द्वारा दिनांक 17.01.2022 पूर्वान्ह 09.30 बजे से पूर्व तक प्रस्तुत करें। जो भी अधिकारी और कर्मचारीगण धनात्मक पाये गये अधिकारी के सम्पर्क में आये हैं, वे अपना कोविड-19 परीक्षण करायें और इस संबंध में परीक्षण रिपोर्ट जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में प्रेषित करें। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति मास्क को ठीक से पहनना सुनिश्चित करें। दिनांक 15.01.2022 के लिए निर्धारित मामलों में सामान्य तिथि दिनांक 17.01.2022 नियत की गई है और संबंधित तारीख सीआईएस पर और तदनुसार पत्रावलियों में अंकित की जाये। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि अवकाश अवधि दिनांक 15.01.2022 के लिए रिमांड मजिस्ट्रेट को नियुक्त करना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के कामकाज के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। नोडल अधिकारी, महामारी प्रबन्धन को निर्देशित किया गया है कि जिला न्यायालय में कोविड-19 के आगे प्रसार के संबंध में प्रगति आख्या प्रस्तुत करेंगे। उच्च न्यायालय और सभी संबंधित को तद्नुसार सूचित किया जाये। एक प्रति जनसामान्य को सूचना हेतु , सूचना पट पर चस्पा की जाये व जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

 

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