कासगंज: जिलाधिकारी ने कहा कि गेस्ट हाउसों में विवाह समारोह आदि के लिये पूर्व अनुमति लेकर सरकार की गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से न निकलने दें। फेस कवर/मास्क लगाना एवं सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाये रखना अनिवार्य है। किसी के शादी समारोह या अन्त्येष्टि में आवश्यक होने पर ही शामिल हों तथा सोशल डिस्टेंस बनाये रखें। अत्यधिक आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। दिन में बार बार साबुन से हाथ धोयें और सैनेटाइजर का प्रयोग करें। अनावश्यक रूप से किसी भी वस्तु व स्थान को न छुयें। स्वयं की सुरक्षा हेतु आरोग्य सेतु एप एवं आयुष कवच कोविड एप अपने मोबाइल में अवश्य डाउनलोड कर लें। आपके मुहल्ले एवं गांव में बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति से 21 दिन तक संपर्क में न आयें। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वयं अपने और परिवार व समाज को सुरक्षित रखने के लिये निर्देशों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में एडीएम एके श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी, एसडीएम कासगंज सहित सभी समुदायों के धर्मगुरू उपस्थित रहे।
