बदायूँ । जिलाधिकारी दीपा रंजन ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय पोर्टल पर अकिंत पात्र गृहस्थी यूनिट की संख्या (एन0आई0सी0 रिपोर्ट) दिनांक 01-09-2021 के आधार पर जनपद बदायॅूूं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्र्तगत माह नवम्बर, 2021 (उठान माह अक्टूबर 21) हेतु अन्त्योदय योजना के अन्र्तगत प्रचलित 45221 राशनकार्डो के सापेक्ष 20 कि0ग्रा0 गेहॅूं, 15 कि0ग्रा0 चावल प्रति राशनकार्ड की दर से 904.420 मै0टन गेहॅूूं,  678.315 मै0टन चावल एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्र्तगत 2147930 यूनिटों के सापेक्ष प्रति यूनिट 03.00 कि0ग्रा0 गेहॅूूं एवं 02.00 कि0ग्रा0 चावल की दर से 6443.790 मै0टन गेहॅूूं एवं 4295.860 मै0टन चावल का आवंटन किया गया है।

दिनांक 01-09-2021 को विभागीय बेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद के विभिन्न शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित यूनिटों के आधार पर क्षेत्रवार ब्रेकअप एवं अन्त्योदय योजना के 45221 राशनकार्डो के सापेक्ष खाद्यान्न का क्षेत्रवार ब्रेकअप संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्तानुसार उचितदर विक्रेतावार ब्रेकअप जारी करते हुये इस अनुसार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण कराना सुनिश्चित करें कि माह नवम्बर, 2021 (उठान माह अक्टूबर, 2021) से अन्त्योदय एवं पात्र गृृहस्थियों के लिए संलग्न क्षेत्रवार आवंटन के अनुसार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जनपद में प्रति कार्डधारक 20 कि0ग्रा0 गेहॅूूं एवं 15 कि0ग्रा0 चावल (कुल 35 कि0ग्रा0) खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्र्तगत पात्र गृृहस्थी परिवारों को 3.00 कि0ग्रा0 गेहॅूूं एवं 2.00 कि0ग्रा0 चावल (कुल 5.0 कि0ग्रा0) खाद्यान्न प्रति व्यक्ति वितरित किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वितरण किया जायेगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खाद्यान्न का डायवर्जन एवं कालाबाजारी आदि न हो। आवंटित खाद्यान्न का वितरण शासनादेशों द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारी के समक्ष किया जायेगा। वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गम्भीरता से लिया जायेगा। आवंटित खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्व प्रेषित प्रारूप में माह की अन्तिम तारीख को जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

 

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