कासगंज: उ0प्र0 सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म इकाइयों के पंजीकरण को प्रोत्साहित किये जाने एवं किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में उद्यमियों की आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों के उद्यमियों को लाभांवित किया जायेगा।
उपायुक्त उद्योग चन्द्रभान भास्कर ने बताया कि सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत 01 करोड़ रू0 तक का पूंजी निवेश होता है। सूक्ष्म उद्यम, एमएसएमई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। सूक्ष्म उद्यमी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। अधिकांश उद्यमी अपना कार्य ऋण लेकर करते हैं। आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में इन उद्यमियों के परिवार संकट में आ जाते हैं। योजना में 18 से 60 वर्ष तक के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। दुर्घटना ग्रस्त होने पर 05 लाख रू0 तक वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। जो उद्यमी जीएसटी लेने के पात्र हैं, उनके लिये जीएसटी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना संचालित है।
भारत सरकार के यूआरसी पोर्टल पर पंजीकृत समस्त सूक्ष्म उद्यमों, जिसमें उत्पादन एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को लाभांवित कराया जायेगा। जनपद के उद्यमी जिनके द्वारा अपने उद्यमों का अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है, वे अविलंब पोर्टल नकलंउतमहपेजतंजपवदण्हवअण्पद पर अपना निःशुल्क पंजीकरण करा लें, ताकि योजना का लाभ लेने में असुविधा न हो।