बदायूँः 24 जून। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सन्तोष कुमार ने अवगत कराया है कि दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन का भुगतान ‘आधार आधारित‘ प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण, सत्यापन अनिवार्य है। आधार प्रमाणीकरण लाभार्थी द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से स्वयं किया जाएगा। दिव्यांग पेंशन योजना की बेवसाइट के होम पेज पर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एसएसपीवाई-यूपी डॉट जीओवी डॉट आईएन पर आधार प्रमाणीकरण आवेदक द्वारा स्वयं करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया गया है।
समस्त दिव्यांग पेंशनर आधार प्रमाणीकरण, सत्यापन बेवसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एसएसपीवाई-यूपी डॉट जीओवी डॉट आईएन पर स्वयं अथवा जन सुबिधा केन्द्र, साइवर कैफे, सचिव, पंचायत सहायक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। यदि आधार प्रमाणीकरण, सत्यापन लाभार्थी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड, बैंक खाता सं0 एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर लेकर विकास भवन के कक्ष सं0-103 में सम्पर्क कर उक्त कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करा सकतें हैं।
यदि लाभार्थी के आधार कार्ड एवं पेंशन के नाम में भिन्नता है तो पहले पेंशनर के नाम में संशोधन कराना अनिवार्य है, उसके बाद ही आधार प्रमाणीकरण हो पाएगा। पेंशनर सूची व आधार के नाम में अंतर है तो आधार प्रमाणीकरण का प्रयास दोबारा न करें अन्यथा आपका डाटा लॉक हो जाएगा।
समस्त दिव्यांग पेंशन धारक प्रत्येक दशा में अपना आधार प्रमाणीकरण शीघ्र कराना सुनिश्चित करें, जिससे पेंशन का भुगतान समयान्तर्गत किया जा सके। आधार प्रमाणीकरण के अभाव में पेंशन का भुगतान संभव नहीं होगा।