बदायूँ : 17 जून। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के प्रभारी उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार ने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा इन चिहिन्त सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई 2022 से प्रतिबन्ध आरोपित किया गया है जिसमें ईयर बड की प्लास्टिक डंडी, बैलून की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक झंडे, कैण्डी लगी प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की डंडी, पॉली सटाइरीन (थर्माकोल) का सजावट में उपयोग, प्लास्टिक/थर्माकोल के प्लेट, कप, गिलास कटलरी के सामान जैसे कॉटा चम्मच, छूरी, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को लपेटने हेतु पतली प्लास्टिक के शीट, आमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट की पैकेजिंग, 100 माइक्रोन से कम के पी०वी०सी० बैनर, स्ट्रगर इत्यादि।
इसके अतिरिक्त नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना 15 जुलाई 2018 द्वारा उ०प्र० में किसी भी मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित कप, प्लेट, गिलास एवं चम्मच इत्यादि पूर्णतया प्रतिबन्धित है। जनपद में प्रतिबन्धित इन सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, भण्डारण, कय, विक्रय, ट्रेडिंग करने वाली इकाईयां अथवा उक्त प्रतिबन्धित उक्त सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प का उत्पादन करने वाली इकाईयाँ हो तो कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बदायूँ में तीन दिन के अन्दर सम्पर्क कर सूची दे सकते हैं।