एटा   । अपर प्रेस पंजीकरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत के समाचार पत्रों के पंजीकरण पत्रों के पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जनपद एटा से प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाओं की विगत पॉच वर्षों के दौरान वार्षिक विवरणी न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन को निरस्त करने के लिए जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को पत्र प्रेषित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जिला सूचना अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

उन्होने बताया कि आर0एन0आई0 द्वारा पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (आर0एन0आई0) प्रेस एवं पुस्तको के पंजीयन अधिनियम 1867 के अन्तर्गत संबंधित जिला मजिस्टेªट के द्वारा संस्तुति किये गये घोषणा पत्र के आधार पर समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का पंजीयन किया जाता है।

पंजीयन प्रकाशनों के स्वामी/प्रकाशक हेतु यह अनिवार्य है कि वह निर्धारित प्रपत्र में प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 की धारा-19डी के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मई तक अथवा उससे पूर्व वार्षिक विवरणी आर0एन0आई0 कार्यालय में जमा कर दें।

पंजीकृत प्रकाशनों की सूची प्रकाशन स्थल एटा के आधार पर आर0एन0आर0 के वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक सूची देखकर वांछित कार्यालय सूचना जिला अधिकारी, जिला पंचायत को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा पी0आर0बी0 अधिनियम 1867 की धारा-8 के अन्तर्गत इन प्रकाशनों का प्राधिकृत घोषणा पत्र (फार्म-1) निरस्त कर दिया जायेंगा। यदि इसमें से किसी प्रकाशक ने अपना प्रकाशन जारी रखा है, तो उसकी सूचना कार्यालय को दी जाय। ताकि वांछित सूचना को आर0एन0आई0 को प्रेषित किया जा सके।

 

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