माधौगढ़-राजस्व विभाग के नियमों के कारण आम जनता को देर से न्याय मिल पाता है। राजस्व न्यायालयों में पक्षकारों को सालों-साल भटकना पड़ता है,उसके बाद फैंसले होते हैं। काफी दिनों से मौजा माधौगढ़ के गाटा संख्या 632 के 1.197 रकवा में बृजमोहन बनाम आदित्य मिश्रा का मामला तूल पकड़े हुए था। जिसमें कई बार राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण मामला लटक जाता था।

4 जून 2011 को दायर हदबंदी के मुकद्दमें पर उपजिलाधिकारी की 2 सितंबर 2022 को पुष्टि हुई तो 20 सितंबर को पत्थरगढ्ढी का आदेश हो गया। जिस पर कानूनगो मोहनलाल द्वारा 29 सितम्बर को दोनों पक्षों को 2 अक्टूबर 2022 के लिए सूचना जारी की गई। नियत तारीख पर राजस्व टीम और भारी पुलिस फोर्स के बीच पैमाईश की गई और पत्थरगढ्ढी कार दी गई। इस दौरान दोनों पक्ष मौजूद रहे। लेकिन उसके बाद भी एक पक्ष एक दिन बाद असंतुष्ट होकर शिकायतें करने लगा। हालांकि 10 वर्ष से चल रहे मामले का राजस्व टीम ने पटाक्षेप कर दिया,फिर भी जानबूझकर मामले को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

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