बदायूँ : 30 मई। ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त करें ऋण सहायता व अनुदान

उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जनपद बदायूॅ में जरी-जरदोजी कार्य से जुडे इच्छुक व्यक्तियों के लिये उत्तर प्रदेश शासन ने ऋण की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण सहायता योजना संचालित की है।

उपायुक्त उद्योग/ जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र दुर्गेश कुमार ने बताया कि जनपद बदायूॅ के लिये चयनित उत्पाद जरी-जरदोजी कार्य को बढावा देने हेतु कार्य में निर्माण हेतु निर्माण/सेवा/व्यवसाय हेतु स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिये बैंको से वित्तीय ़ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। योजनान्तर्गत रू0 25.00 लाख तक के ऋण पर 25 प्रतिशत, रू0 50.00 लाख तक के ऋण पर 20 प्रतिशत एवं रू0 50.00 लाख से अधिक ऋण पर 10 प्रतिशत या अधिकतम रू0 20.00 लाख तक का अनुदान दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि जरी-जरदोजी का कार्य एवं जरी उत्पाद का शोरूम/शॉप खोलने हेतु ऐसे इच्छुक युवक/युवतियों जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हैं वह उद्योग/सेवा एवं व्यवसाय हेतु ऑनलाईन बेवसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आवेदनकर्ता किसी भी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नही होना चाहिए और न ही उसने या उसके परिवार ने भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में लाभ प्राप्त किया हो।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कोविड-19 में निर्धारित मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क पहन कर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बदायूॅ अथवा मोबाइल नम्बर 9837263341 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *