BUDAUN SHIKHAR

बदायूँ

 

बदायूँ: एडीएम सदर पारसनाथ मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि कस्बा ककराला में हजरत पीरो मुर्शिद शाह सुजा-अत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1और 2 जून को उर्स का आयोजन हो सकता है जबकि कोविड -19 के दृष्टिगत शासन एवं प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक व सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबन्धित किये जा चुके हैं । क्षेत्र में धारा 144 लागू है एवं कोविंड -19 के तहत लाकडाउन भी प्रभावी है । ऐसी स्थिति में इस सामूहिक कार्यक्रम का किया जाना पूर्णतया विधि विरूद्ध है । यद्यपि इस कार्यक्रम के आयोजक मुमताज मियां द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है । फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि परम्परागत रूप से आने वाले लोग स्वप्रेरणा से भी वहाँ एकत्र हो सकते हैं । मजार पर आने वाले लोगों में से कुछ ककराला के स्थानीय लोग एवं निकटवर्ती ग्राम के हो सकते हैं तथा कुछ दूर – दराज से आने वाले जायरीन हो सकते हैं । मजार शरीफ पर किसी भी प्रकार की भीड एकत्र न होने पाये इसलिए यह आवश्यक है कि आने वाली बाहरी भीड व जायरीन को रोकने के लिए ककराला के सभी सम्पर्क मार्ग को दूर ही बैरीकेट कर पुलिस बल तैनात किया जाये और ककराला कस्बे व निकटवर्ती गाँव के लोग स्थल पर एकत्र न हो सके इसके लिए स्थानीय स्तर पर सभी सम्पर्क मार्गों को बैरीकेट कर पुलिस बल तैनात किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सीओ , दातागंज व थानाध्यक्ष , अलापुर से संपर्क कर स्थल चिन्हित किये गये हैं। इस हेतु अधिशासी अधिकारी , नगरपालिका परिषद , ककराला को निर्देशित किया गया है कि वह थानाध्यक्ष, अलापुर, सिबिल लाइन, कादरचौक, उसहैत से संपर्क स्थापित कर दो स्तर पर बैरीकेटिंग करायें । सभी थानाध्यक्ष बैरीकेट स्थल पर पुलिस बल तैनात कर मौके पर कडी दृष्टि बनाये रखेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे स्थल पर लोग एकत्रित न हो। धार्मिक कार्यक्रम कोविड -19 के दृष्टिगत इस वर्ष आयोजित नहीं होगा। ककराला सहित जनपद में धारा -144 प्रभावी है , इसलिए किसी भी प्रकार की भीड प्रतिबन्धित है।जायरीन मजार स्थल पर एकत्र न हो, इस आशय की घोषणा मस्जिदों से की जाए।

एडवोकेट विकास आर्य
संवाददाता

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