बदायूँ : 19 दिसम्बर। डीएम ने निर्देश दिए है कि किसानों को गन्ने का समय से भुगतान एवं तौल किया जाए, किसी भी दशा में इनका उत्पीड़न न होने पाए, किसी भी प्रकार की शिकायत मिली तो सम्बंधित को बख्शा नहीं जाएगा। पेराई सत्र 2022-23 अन्तर्गत चीनी मिलों में चल रही गन्ना खरीद/पेराई कार्य,गन्ना मूल्य/गन्ना विकास अंशदान का भुगतान तथा चीनी मिलों को जारी टैंगिंग आदेश के अनुपालन आदि की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद बदायूँ से सम्बन्धित समस्त चीनी मिलों के अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल बदायूॅ एवं बिसौली के बैंकर्स एवं वित्त प्रमुख तथा विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
गत पेराई सत्र 2021-22 का चीनी मिल न्यौली(कासगंज) को छो़ड़कर अन्य सभी सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा शतप्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है, चीनी मिल न्यौली के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अगले माह तक अवशेष 611.37 ला.रू. का शतप्रतिशत भुगतान कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया। चीनी मिल बिसौली के यूनिट हेड एवं वित प्रमुख द्वारा अवगत कराया गया कि पेराई सत्र 2021-22 का शतप्रतिशत गन्ना मूल्य/समिति अंशदान एवं वर्तमान पेराई सत्र 2022-23 अन्तर्गत नियमानुसार दिनॉक 06़.11.2022 तक देय (14 दिन पूर्व तक) 2873.58 ला.रू. के सापेक्ष 103.96 ला.रू. गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। चीनी मिलों क्रमशः रजपुरा(सम्भल) 318.60 ला.रू. के सापेक्ष 313.33, करीमगंज(रामपुर) द्वारा 231.78 के सापेक्ष 197.40, फरीदपुर(बरेली) द्वारा 25.45 के सापेक्ष 27.53 ला.रू. का भुगतान कर दिया गया है। चीनी मिल बदायूॅ, न्यौली(कासगंज) व मझावली(सम्भल) द्वारा वर्तमान सत्र 2022-23 अन्तर्गत अभी तक कोई गन्ना मूल्य/समिति अंशदान का भुगतान नहीं किया गया है। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विभागीय नियमानुसार गन्ना खरीद किये जाने, क्रयकेन्द्रों पर गन्ना उठान/परिवहन की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित किये जाने एवं गन्ना किसानों से उनकी समस्याओं हेतु यथा समन्वय स्थापित कर निदान किये जाने तथा जनपद की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2022-23 के लिए जारी टैंगिंग आदेश का अक्षरशः अनुपालन कर सी.सी.एल. स्वीकृत करने वाली बैंक/बैंकर्स से नियमानुसार अनुबन्ध कर अनुबन्ध की प्रति एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी को उपलब्ध कराने तथा अवशेष गन्ना मूल्य/समिति अंशदान का नियमानुसार त्वरित भुगतान किये जाने हेतु जनपद/वाहय जनपद की चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धक/यूनिट हेड को निर्देशित किया गया।