लखनऊ : समीक्षा में बैठक में माननीय गन्ना मत्रीजी ने चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु दिये गये निर्देश।

गन्ना तौल में घटतौली करने वालों पर होगी कार्यवाही।

घटतौली एवं तौलन यन्त्र में छेड़-छाड़ की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित सेवा प्रदाता एवं तौलन पट्ट विनिर्मिता एवं चीनी मिल प्रबन्धन के विरूद्व होगी सुसंगत धाराओं में कार्यवाही।

लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर चीनी मिलों की गन्ना मुल्य भुगतान की गहन समीक्षा श्री लक्ष्मी नारायण जी मा. गन्ना मंत्रीजी द्वारा की गयी। समीक्षा में माननीय गन्ना मंत्रीजी द्वारा चीनी मिलों को निर्देश दिये गये कि पेराई सत्र 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान कराना सुनिश्चित करें। माननीय गन्ना मंत्रीजी ने चीनी मिल के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुये कहा है कि वर्तमान सरकार समय से गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिये दृढ़ संकल्पित है। ऐसी स्थिति में चीनी मिल को भी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर गन्ना मूल्य भुगतान करना होगा। उन्होने कहा है कि चीनी मिल टैगिंग आदेश का अक्षरशः अनुपालन करें। यदि किसी भी चीनी मिल द्वारा चीनी की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यावर्तन किया जाता है तो उसे बर्दाश्त नही किया जायेगा। उपरोक्त निर्देशों के क्रम में जनपद की कासगंज की चीनी मिल को सख्त निर्देश दिये गये। साथ ही जनपद की शेरवानी शुगर सिण्डीकेट लि., न्यौली पर पेराई सत्र 2021-22 का 1539.34 ला.रू. का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है। यदि चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा पेराई सत्र 2021-22 का अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान त्वरित गति से अतिशीघ्र नही किया जाता है तो उनके विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुये अवशेष गन्ना मूल्य हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाई भी अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये चीनी मिल प्रबन्धक स्वयं पूर्ण रूपेण उत्तरदायीं होंगे।

गन्ना मंत्रीजी ने चीनी मिलों व विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि पेराई सत्र 2022-23 गतिमान है जिसके दौरान घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा गन्ने की कालाबाजारी करने वाले अराजक तत्वों पर सख्त कार्यवाही की जाये तथा कृषकों द्वारा अपने गन्ने की सतत् आपूर्ति चीनी मिल को की जा रही है। पेराई सत्र 2022-23 में चीनी मिलगेट एवं वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्रों पर गन्ना तौल में घटतौली एवं तौली हेतु प्रयुक्त हो रहे वेब्रिजों एवं साफ्टवेयर में छेड-छाड किये जाने की शिकायत पायी जाती हैं तो आई.टी. प्रमुख, मुख्य वित्त अधिकारी तथा सम्बन्धित चीनी मिल के अध्यासी के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं सुसंगत नियमावली, 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त जानकारी जिला गन्ना अधिकारी द्वारा दी गयी है।

 

………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *