बदायूँः 23 मई। उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया है कि प्रशिक्षित कृशि उद्यमी स्वाबलम्बन योजना के अन्तर्गत जनपद में निवास करने वाले कृषि स्नातक बेरोजगार/कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक/स्नातक जो कृ षि एवं सहबद्व विशयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन आदि को प्रश्क्षित कर उन्हें योजना के निर्धारित प्राविधानों से लाभान्वित कराकर रोजगार सजृन कराने एवं क्षेत्रीय कृषि कों को उन्नत कृषि निवेशों की उपलब्धता तथा तकनीकी सहयोग प्रदान कराने हेतु योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। केन्द्र स्थापना हेतु आयु 40 वर्ष अधिकतम। अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। यह योजना मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है इस योजना का उद्वेश्य किसानों को उनके फसल उत्पादकों के लिये हर ब्लॉक में कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) ‘‘वन स्टाप शॉप ’’समस्त सुविधायें उच्च गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म तत्व, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक कृषि यंत्रों आदि की सेवायें किसानों को उपलब्ध कराने हेतु योजना में प्राविधानिक अनुदान की सुविधा भी दी जाएगी। जनपद के समस्त कृषि स्नातक बेरोजगार इच्छुक आवेदन कर्ताओं से अपील है कि दिनांक-20.05.2023 से दिनांक-04.06.2023 तक सांय 5ः00 बजें तक कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। आवेदन का प्रारूप किसी भी कार्य दिवस में उप कृषि निदेशक, बदायूँ कार्यालय के कमरा न0-07 से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

 

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