बदायूँ : 07 फरवरी। उप कृषि निदेशक दुर्गेश कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत जनपद में निवास करने वाले कृषि स्नातक बेरोजगार/ कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक/ स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन आदि को प्रशिक्षित कर उन्हें योजना के निर्धारित प्राविधानों से लाभान्वित कराकर रोजगार सृजन कराने एवं क्षेत्रीय कृषकों को उन्नत कृषि निवेशों की उपलब्धता तथा तकनीकी सहयोग प्रदान कराने हेतु योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
जिसमें केन्द्र स्थापना हेतु आयु 40 वर्ष अधिकतम। अनुसूचित जाति/ जनजाति/ महिलाओं को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। यह योजना मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादकों के लिये हर ब्लॉक में एक-एक कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) “वन स्टाप शॉप“ समस्त सुविधायें उच्च गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म तत्व, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक कृषि यंत्रों आदि की सेवायें किसानों को उपलब्ध कराने हेतु योजना में प्राविधानिक अनुदान की सुविधा भी दी जायेगी। जनपद के समस्त कृषि स्नातक बेरोजगार इच्छुक आवेदन कर्ताओं से अपील है कि 15 फरवरी 2023 तक समय सांय 4ः00 बजे तक कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। आवेदन का प्रारूप किसी भी कार्य दिवस में उप कृषि निदेशक, बदायूँ कार्यालय के कमरा न0-07 से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
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इच्छुक लोग वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन
बदायूँ : 07 फरवरी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कमलेश कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सचांलित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत रू0-10.00 लाख तक के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार/ अनुभवी/ प्रशिक्षित एवं परम्परागत कारीगर (जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो) उद्यमियों के चयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्य शासन से प्राप्त हुये हैं, जिसमें योजना में कुल लागत का सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग व महिला वर्ग को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है। इस योजना में टर्मलोन पर सामान्य जाति को 4 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (अनु0जाति,अ0ज0जा0,अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विक्लांॅंग) व महिला कोई भी जाति वर्ग की हो, को ब्याज मुक्त ऋण सफल उद्योग संचालन पर बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
इच्छुक आवेदक अपना ऋण आवेदन पत्र वेबसाईट www.upkvib.gov.in पर जाकर मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑन-लाइन आवेदन के पश्चात् आवेदन के साथ समस्त संलग्नों सहित हार्ड कापी स्वः हस्ताक्षरित कर सात दिनों कार्य दिवसों के अंदर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मो0-शहबाजपुर, पुरानी चुगीं, बरेली रोड, बदायूँ में जमा करना अनिवार्य है।
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