बदायूँ : 24 अगस्त। जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कान्फ्रेन्स में अवगत कराया कि खाद्यायुक्त लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो को माह जुलाई, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा माह जून 2022 के सापेक्ष आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा साबुत चना माह अगस्त, 2022 में दिनांक 25-08-2022 से 31-08-2022 के मध्य वितरण किया जायेगा।
इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 क्रिगा0 गेहूॅ तथा 21 किग्रा0 चावल) का निर्धारित दर गेहॅू 02/- रू0 प्रति किलोग्राम तथा चावल 03/- रू0 प्रति किलोग्राम (35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारका को 91/- रू0 में) के अनुसार वितरण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगां। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल) का निर्धारित दर गेहॅू 02/- रू0 प्रति किलोग्राम तथा चावल 03/- रू0 प्रति किलोग्राम (05 किलोग्राम खाद्यान्न 13/- रू0 प्रति यूनिट) के अनुसार वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकां को माह जून 2022 के सापेक्ष माह अगस्त 2022 में दिनांक 25-08-2022 से दिनांक 31-08-2022 के मध्य ही प्रति कार्ड आयोडाइज्ड नमक (01 किलोग्राम प्रति कार्ड), रिफाइण्ड सोयाबीन आयॅल (01 लीटर प्रति कार्ड) तथा साबुत चना (01 किलोग्राम प्रति कार्ड) का भी निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
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