बदायूँ : 13 अक्टूबर। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश तथा जिलाधिकारी दीपा रंजन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा के निर्देशों के अनुक्रम में गुरुवार को शहर बदायूं में बालश्रम चिन्हांकन ऑपरेशन चलाया गया, जिसके अन्तर्गत नेकपुर, डी. एम. आवास रोड, सिविल लाइंस, संतोख सिंह तिहारा, अलापुर रोड, स्टेशन रोड, रेलवे क्रॉसिंग पर स्थित ढाबों, कैंटीन, ऑटो गैराज, मैकेनिक शॉप आदि पर छापे मारे गए।

इस मौके पर कुल 8 बालक व किशोर श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया तथा बच्चों से काम लेने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई। सहायक श्रमायुक्त अजीत कनौजिया ने अवगत कराया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50,000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10,000 रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अनुरोध किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों से काम न लें, स्कूल जानें में उनकी मदद करें तथा एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। अभियान में सत्येन्द्र मिश्र श्रम प्रवर्तन अधिकारी, विचित्र सक्सेना वरिष्ठ सहायक, नया सवेरा योजना से टीआरपी जीशान अंसारी, एएचटी यू से निरीक्षक वीरपाल सिंह तोमर, कांस्टेबल सत्यप्रकाश चौधरी, मुस्तफा, चाइल्ड लाइन से दुर्वेश, पुरषोत्तम व श्रम विभाग से मनीष आदि मौजूद रहे।

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