(अनिल अग्रवाल )
फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी श्री मानवेन्द्र सिंह ने जारी किया आदेश, जनपद स्तर पर ’’कोरोना दैवीय आपदा प्रकोष्ठ’’ का हुआ गठन।
नोवल कोरोना वायरस (कोविड- 19) माहमारी के चलते हुए आम जन-मानस में बहुत से परिवार/व्यक्ति पीड़ित के रूप में चिन्हित हो रहे है, जिनकी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर किये जाने की आवश्यकता है। यथा इस दैवीय आपदा में मृत्योपरान्त, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, परिवार रजिस्टर में मृत्यु का पंजीकरण करना, वरासत को दर्ज किया जाना, जो व्यक्ति सरकारी सेवा में थे, उनके परियजनों को सेवा में स्थापित किया जाना इत्यादि महत्वपूर्ण प्रकरण है।
उपर्युक्त के संबंध में समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण अनिवार्य रूप से 07 दिन में प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। वैद्यानिक अड़चन के कारण कितने दिनों में निस्तारण समीचीन होगा, उसका उल्लेख आख्या में किया जाय।
इस महामारी में परिवार/व्यक्तियों का यदि किसी स्तर पर उत्पीड़न होता है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इन शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण पर अगले 02 माह तक सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए।