बदायूं : श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश महोदया के आदेश तथा जिलाधिकारी बदायूं महोदय एवम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशों के अनुक्रम में शहर बदायूं में बालश्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत टिकट गंज, बड़ा बाजार, घंटा घर, चूना मंडी, कबूलपुरा पर स्थित ढाबों, कैंटीन, ऑटो गैराज, मैकेनिक, गारमेंट्स शॉप आदि पर छापे मारे गए।

कुल 10 बालक/ किशोर श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया तथा बच्चों से काम लेने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई। श्री अजीत कनौजिया सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत

दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/- रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/ रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी।

सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों से काम न लें

उन्हें स्कूल जानें में उनकी मदद करें तथा एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।

रेस्क्यू अभियान में अजीत कनौजिया सहायक श्रमायुक्त, सतेंद्र मिश्र श्रम प्रवर्तन अधिकारी, विचित्र सक्सेना वरिष्ठ सहायक श्रम विभाग, आर. के. शर्मा निरीक्षक ए. एच. टी. यू., राम बाबू नागर हेड कांस्टेबल, नया सवेरा योजना, यूनिसेफ से टी. आर. पी. जीशान अंसारी, चाइल्ड लाइन से चंद्रभान सिंह, श्रम विभाग से नरेश राना, रुबेश, गोपी, मनीष मौजूद रहे।

 

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