एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में तहसील सदर एटा में जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान हेतु विधिक जागरूक शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक जागरूकता शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित महिलाओं को दहेज प्रथा घरेलू हिंसा,  PCPNDT Act, एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

सचिव द्वारा वहां उपस्थित सभी महिलाओं और पुरूषों की शिकायतों को सुना गया और उनका समाधान हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया तथा महिलाओं को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुये सरकार द्वारा उनके हित में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। सचिव द्वारा इस शिविर में महिलाओं एवं उपस्थित अन्य सभी लोगों को कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में में विस्तृत जानकारी देते हुये उन्हे अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने पर विशेष ध्यान दें तथा छींकते एवं खासतें समय अपने मुह पर कपडा अथवा रूमाल आदि अवश्य बाधें तथा हर पल अपने चेहरे पर मास्क लगाये रखें।

सचिव द्वारा उन्हे यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सैनीटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वंय को अस्वस्थ महसूस होने पर चिकित्सक से सम्पर्क करें। इस अवसर पर तहसीलदार सदर एवं कानूनगों एवं अन्य कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहें।

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