बदायूँ : 31 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को आदेश जारी करते हुए अवगत कराया है कि दिनाँक 04-04-2023 को महावीर जयन्ती का पर्व मनाया जाना प्रस्तावित है। इस पर्व पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता है तत्कम में समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाए। अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत इन पर्वो पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, जुलूसों आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर तथा थानों के त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन कर शान्ति समिति की बैठकों का आयोजन कर लिया जाए। धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, रेल-बस स्टेशनों पर विशेष पुलिस प्रबन्ध किये जायें तथा क्षेत्र का नियमित भ्रमण करते हुए आयोजनों को दृष्टि रखकर तथा निकाले जाने वाले जुलूस के प्रारम्भ से समाप्ति तक जुलूस के साथ रहकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी त्यौहार परम्परागत तरीके से मनाये जाएं तथा कोई नई परम्परा न पड़ने पाये। विवादों की जानकारी प्राप्त कर उनका निराकरण समय से पूर्व कर लिया जाए। जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जाए। पुलिस पैट्रोलिंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा पुलिस बल रिर्जव में रखा जाए। संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए तथा पेशेवर आपराधिक तथा गुण्डो के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाए। यदि किसी घटना या विवाद का संज्ञान मिलें तो घटना स्थल पर क्षेत्राधिकारी व उप जिला मजिस्ट्रेट पहुॅचकर तत्काल उसका समाधान करें तथा स्थिति पर निरन्तर नजर रखें। सभी तहसीलों व थाना क्षेत्रों में इस पर्व पर आयोजित होने वाले परम्परागत कार्यक्रमों या जुलूसों में कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट व नगर मजिस्ट्रेट उत्तरदायी होंगे तथा अपने स्तर से आवश्यकतानुसार तहसील स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात कर उसकी सूचना इस कार्यालय तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ को उपलब्ध करायेंगे। सद्भाव एवं पर्वो की गरिमा बनाये रखने हेतु प्रभावी व्यवस्था व कार्यवाही सुनिश्चित रखी जाये। सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल आदि का चिन्हीकरण कर लें।

 

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