बदायूँ : 18 अक्टूबर। ज़िला उद्यान अधिकारी पूजा ने अवगत कराया है कि नमामि गंगे योजनान्तर्गत गंगा के तटवर्ती विकास खण्ड दहगवॉ- दियोहरा शेखपुर, मालपुर ततेरा मुस्तकम, मलसई युसूफपुर मुस्तकम, टोंटपुर करसरी, विकास खण्ड कादरचौक- भूडा भदरौल, गढिया गंगवरार, इन्द्राई, जैतपुर पुख्ता, मझरा गंगवरार, विकास खण्ड उझानी-भैंसोरा, चन्दनपुर पुख्ता, हुसैनपुर पुख्ता, खजुरारा पुख्ता, ननाखेडा पुख्ता, पिपरौल पुख्ता, सराय स्वाले, सरौता, विकास खण्ड सहसवान-अब्बू नगर, औरंगाबाद टप्पा जामनी, भीकमपुर टप्पा जामनी, डकारा पुख्ता, जामनी, खिरवारी मानपुर पुख्ता, नगला बरन, नगला कोतल, नरसेना, नसीरपुर घिस्सू, पालपुर, रसूलपुर बेला, सुजातगंज बेला, सिठौलिया पुख्ता एवं विकास खण्ड उसावॉ- असमया रफतपुर, अटेना पुख्ता, भुण्डी, खजुरारा पुख्ता, खेडा जलालपुर खाम, खेडा किशनी खाम, खेडा किशनी पुख्ता, खिरिया हिमायूॅ पुख्ता, सिधौली खाम, टिकाई पुख्ता ग्राम पंचायतों में 200 हे0 बागवानी के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषक अपनी भूमि पर 0.2 से 1.0 हेक्टेयर तक बाग लगा सकते हैं। कृषक बागवानों को निःशुल्क पौध एवं 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुपात में प्रोत्साहन अनुदान धनराशि 36 माह तक देय होगी एवं 01 नर्सरी का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। नर्सरी स्थापना 1 हेक्टेयर हेतु धनराषि रू0 7.50 लाख का अनुदान देय है। इच्छुक कृषक अपनी निजी भूमि के प्रपत्र, आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति सहित किसी भी कार्यदिवस में नवीन कलेक्ट्रेट भवन कमरा नंबर-33 व 34 कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, बदायूॅ में उपस्थित होते हुए पंजीकरण करा सकते हैं। कृषक स्वयं भी किसी कैफे आदि से भी उद्यान विभाग की बेबसाइट ी http://dbt.uphorticulture.in/ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कृषक लाभार्थी चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा। योजनान्तर्गत चयनित कृषकों को उद्यान/बाग लगाने हेतु पौधे विभाग की राजकीय पौधशालाओं से उपलब्ध कराये जाएंगे।
—–
ऋण में अनुदान राशि के लिये बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा
बदायूँ : 18 अक्टूबर। ज़िला उद्यान अधिकारी पूजा ने अवगत कराया है कि जनपद में संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत उद्यमी/कृषक फल एवं सब्जी, पुष्प, मसाले, औषधीय एवं सुगंध फसलें एवं मशरूम प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद यथा खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के प्रसंस्कृत उत्पाद, कृषि उत्पाद जैसं- मिल्क पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फू्रड, कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, मॉस उत्पाद का प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य) नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पाद समेत) माल्टेड एक्सट्रडेड, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड ओर एक्सट्रडेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण संबंधी उद्योग लगा सकते हैं। योजनान्तर्गत उद्यमियों की सहायता के लिये जिला रिसोर्स पर्सन (डी0आर0पी0) की नियुक्ति की गयी है, जो योजना संबंधी जानकारी व सहायता प्रदान करेंगे।
जिला उद्यान अधिकारी/उप निदेशक उद्यान, बरेली मण्डल, बरेली पूजा द्वारा बताया गया कि पीएमएफएमई योजनान्तर्गत उद्यमी 10 लोगों के समूह तैयार करते हुए एवं एकल रूप में भी उद्योग लगा सकते हैं। उद्यमी नवीन/विस्तारित उद्योग धनराशि रू0 10 लाख तक का लगाने हेतु बैंक ऋण स्वीकृति के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। योजनान्तर्गत 35 प्रतिशत सब्सिडी अंशदान संबंधित ऋण खाते में दिया जायेगा। ऋण में अनुदान राशि के लिये बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।
योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट https://mofpi.nic.in/pmfme/ पर देखे जा सकते है। अधिक जानकारी हेतु व्यक्तिगत रूप से उद्यमी एवं अन्य इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, बदायूॅ, नवीन कलेक्ट्रेट भवन कमरा नं0-33 में श्री एमएए रिजवी, प्र0सहा0 7017031706, जितेंद्र कुमार उद्यान निरीक्षक 6393351633 एवं डीआरपी हिमांशु सैनी 7078877791 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।