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लखनऊ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी निजी गाडियों पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ नहीं लिखवा सकेंगे। किसी अधिकारी की गाड़ी पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ की पट्टी मिलने पर उसको सस्पेंड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कारों के साथ-साथ दोपहिया वाहन के लिए भी यही नियम होंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार लिखी निजी गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए एआरटीओ और यातायात विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाने जा रहा है। इसमें ऐसे निजी वाहनों की जांच करेंगे जिन पर भारत सरकार की पट्टी लगी हुई हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों के निजी वाहनों पर कलेक्ट्रेट, न्याय विभाग, पुलिस, नोएडा प्राधिकरण, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग लिखा हुआ देखा जाना आम बात है। दूसरे कई विभागों के कर्मचारी भी अपने निजी वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा कर रखे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने अपने वाहनों पर ये आम बात है।

इसको देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी और अधिकारी निजी वाहन पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ नहीं लिख सकते। वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ पकड़े जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ के मुताबिक निजी वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होने पर एमवी (मोटर व्हीकल) एक्ट की धारा 177 के तहत 100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा या फिर चालान किया जाएगा।

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