एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में न्यायालय परिसर में स्थित ए0डी0आर0 सेन्टर व मीडिएशन सेन्टर पर ADR Mechanism Mediation in Such area Of the district which has higher litigation  के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अधिवक्तागण मध्यस्थगण तथा अधिक संख्या में आये हुये वादकारियों को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वज्ञरा आपसी मतभेदों को आपस में सुलह समझौता के आधार पर सुलह करनी चाहिये जिससे धन और समय की बजत होती है और आपसी मतभेदों में भी कमी आती है।

सचिव द्वारा वादकारियों से उनकी समस्या के बारे में भी पूछा गया तथा उनके द्वारा उपस्थित सभी वादकारियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने पर विशेष ध्यान दें तथा छीकतें एवं खासतें समय अपने मुंह पर कपडा अथवा रूमाल आदि अवश्य बांधे जिससे आपके आस-पास खडे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो तथा अपने चेहरे पर मास्क अवश्य लगायें रखें। सचिव द्वारा उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे और यदि सैनीटाइजर हो तो उसका भी प्रयोग समय-समय पर अवश्य करें और यदि आप किसी भी प्रकार से खुद को अस्वस्थ महसूस करें तो तुरन्त चिकित्सक से सम्पर्क करें। इस विधिक जागरूकता शिविर में मध्यस्थ कन्हीलाल शर्मा, नारायण जी पांडे, योगेश कुमार सक्सैना, श्रीमती डौली राघव, महेन्द्र वर्मन आदि उपस्थित रहे।

 

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