बदायूँ : 28 अप्रैल। निर्वाचन अवधि में अध्यक्ष न0पा0परि0 हेतु 03, न0पं0 हेतु 02, सदस्य को होगी एक वाहन की अनुमति

मतदान व मतगणना दिवस पर अध्यक्ष न0पा0परि0 व न0पं0 हेतु होगी 01-01 वाहन की अनुमति, सदस्य को वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी

जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने निर्देश दिए कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन करने, चुनाव मतदान एवं मतगणना के दिवसों में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बदायूँ नगर पालिका परिषद क्षेत्र के लिए नगर मजिस्ट्रेट तथा अन्य नगरीय निकायों के लिए सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट प्रत्याशियों के वाहन पास निर्धारित प्रारूप पर निर्गत करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सम्बंधित मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा निर्गत वाहन पास सम्बंधित वाहन के आगे मूल रूप से शीशे पर चस्पा किए जाएं।

उन्होंने बताया कि वाहन पास के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, वाहन के कागज, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनीतिक दलों से संबद्धता /निर्दलीय का विवरण देना होगा) अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर वाहन के पास जारी किए जाएंगे। वाहन पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जारी किए गए वाहन पास की एक छाया प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां भेजी जाएगी।

उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा संबंधित नगरीय निकाय के थानों में प्रतिदिन वाहन पास की सूची भेजी जाएगी यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशी द्वारा वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के संबंध में यह भी सूचित किया जाएगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों व उनके समर्थकों द्वारा मोटर यान अधिनियम (एमवी एक्ट) का उल्लंघन न हो।

उन्होंने बताया कि प्रत्याशी द्वारा उपयोग में लाए गए वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में समलित किया जाएगा। निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झंडे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाए जाएंगे यह केवल प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों पर ही झंडे एवं उसका लगाए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन अवधि में प्रत्याशी द्वारा प्रचार प्रसार हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज़्ड, मोटराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिए करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु एक वाहन अनुमन्य होगा एवं नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के सदस्य पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। मतगणना के दिन नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत सदस्य के पद के प्रत्याशियों को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी

 

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