बदायूँः 16 जनवरी। ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौ0 रूहेल आज़म ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड की संचालित टर्मलोन ऋण योजना, मार्जिन मनी,शैक्षिक ऋण और ब्याज रहित ऋण योजना के अंतर्गत समस्त ऋण प्राप्त अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) समुदाय के लोगों ने समस्त बकाया देय ऋण ब्याज सहित 20 जनवरी तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित तिथि तक देय धनराशि जमा न करने पर ऋण संहिता के विरूद्ध 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क संहिता भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली की जाएगी। ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने संबंधित को निर्देश दिए हैं कि 20 जनवरी तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा मुख्य शाखा रईस मार्केट बदायॅूं के बचत खाता संख्या-09830100008679 में जमा कराकर पेईंग स्लिप की फ़ोटो प्रति ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ऋण योजना पटल सहायक फ़रीद मियॉ के पास जमा करें। जिन लाभार्थियों द्वारा किस्तों का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। उन्हें भुगतान कराने का अन्तिम अवसर दिया जा रहा है। अन्यथा देय धनराशि की वसूली के लिए आरसी जारी की कार्यवाही की जाएगी।