बदायूँ : 25 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) ने समस्त उपजिलाधिकारियों/सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा समस्त तहसीलदार/अतिरिक्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० के पत्र के द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली, 2022 में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही के सम्बन्ध में है।
पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा- 12च में यह प्रावधान है कि जहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिये गये किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरण से ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाये कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिए। वहाँ वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुये, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा।
परन्तु ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा । परन्तु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा। अतएव आयोग के इस निर्देश के क्रम में आपको निर्देशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 12 च के प्रावधानों के अन्तर्गत, अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त होगी, उनका निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जायेगी, ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे जाए।
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