एटा(सू0वि0) : जिलाधिकारी सुखलाल भारती के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी अजय प्रकाश ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित है। इस योजनान्तर्गत 35,000 रूपए की धनराशि कन्या के बैंक खातें में, रूपये 10000 रूपए की वैवाहिक सामग्री यथा कपडे, बिछिया, पायल चांदी के बर्तन एवं रूपये 6000 विवाह कार्यक्रम आयोजन में पण्डाल, फर्नीचर, भोजन, जलपान, पेयजल, विद्युत, प्रकाश एवं अन्य व्यवस्था हेतु शासन द्वारा कुल 51,000 रूपए प्रत्येक जोडे हेतु बजट का प्राविधान किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि 18 फरवरी 2021 निर्धारित की गई है, जिसे जिला प्रशासन के सहयोग से सम्पन्न कराया जायेगा। कार्यक्रम हेतु पात्र जोडे अपना पंजीयन सम्बधित विकास खण्ड़, नगर पालिका, नगर पंचयात में करा सकते है। इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता के तहत आवेदक की वार्षिक आय दो लाख रूपए वार्षिक से कम हो, कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वर की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो, आवेदक जनपद का मूल निवासी हो।

सीडीओ ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति अपने विकास खण्ड से सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय में अपर मुख्य अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरांत आवेदन पत्र जमा कर सकतें है। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, दो लाख मात्र वार्षिक सीमा तक) आवेदक का फोटो, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, वर एवं कन्या का आधार कार्ड, वर कन्या का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, संलग्न कर मोवाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वह शासन द्वारा संचालित की जा रही इस योजना में अपना आवेदन कर योजना का लाभ हेतु पात्रता के आधार पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सहभागिता करें।

 

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