BUDAUN SHIKHAR
लखनऊ
ट्रेफिक नियम तोड़ने पर लगने बाले जुर्माना में भारी बृद्धि
अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। पहले बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी पकड़े जाने पर तीन सौ रुपये जुर्माना भरना पड़ता था इसे बढ़ाकर अब पांच सौ रुपये कर दिया गया है। वहीं लाइसेंस देने पर पहले पांच सौ रुपये जुर्माना भरना पड़ता था, अब इसे एक हजार रुपये कर दिया गया है। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर पांच सौ की जगह अब एक हजार रुपये जुर्माना चुकाना होगा। बिना हेल्मेट दो पहिया वाहन चलाते पकड़े जाने पर भी पांच सौ की जगह एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
2- अब वाहन स्वामी अपनी पुरानी गाडी का नंबर नई गाडी पर भी ले सकेंगे
कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि वाहन स्वामी अब अपनी पुरानी गाडी के नंबर पर नयी गाडी का रजिस्ट्रीकरण करा सकेंगे।
जिसमें यह भी कहा गया है कि पुरानी गाडी भी रख सकेंगे और पुरानी गाडी कंडम कराने पर भी वही नंबर मिल सकेगा।
टू ब्हीलर और फोर ब्हीलर वाहन के बीआईपी नंबर लेने के चार्ज भी बढा दिये गये
फोर व्हीलर का अति बीआईपी नंबर 1 लाख ब बीआईपी नंबर 50 हजार और कम बीआईपी 25 हजार में ले सकेंगे।
वहीं टू व्हीलर के अति बीआईपी नंबर 20 हजार, बीआईपी 10 हजार कम बीआईपी पांच हजार और तीन हजार में ले पायेंगे।