BUDAUN SHIKHAR

उत्तर प्रदेश

रिपोर्ट-  आर के आजाद

यूपी में भी शराब की दुकानों पर बिक्री के समय केंद्र सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन की एडवाइजरी को जिला प्रशासन द्वारा पुलिस टीम के सहयोग से सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा और दुकान के बाहर एक समय में 5 से ज्यादा ग्राहक नही खड़े होंगे और सभी को कम से कम 6 फुट की दूरी पर फेस कवर/मास्क पहने हुए खड़े होना अनिवार्य होगा।

दुकान के अंदर भी सेल्समैन को फेस कवर/मास्क और ग्लव्स पहनना होगा।

कंटेनमेंट जोन (चिन्हित हॉटस्पॉट, जहां सीलिंग की कार्रवाई जारी है) को छोड़कर यूपी के तीनों जोन रेड, ओरेंज और ग्रीन में मॉल्स में संचालित शराब की दुकानों और किसी भी इलाके में संचालित होने वाले बार के अलावा आबकारी विभाग की अन्य सभी दुकानों पर कल से शराब की बिक्री शुरू होगी।

मॉडल शॉप पर भी कल से शराब की बिक्री शुरू होगी लेकिन मॉडल शॉप में शराब पीने की अनुमति नही होगी।

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