एटा (सू0वि0)। नोडल आफीसर राष्ट्रीय लोक अदालत/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), मनीष कुमार-1 ने यह जानकारी देते हुये बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा की अध्यक्षता में दिनांक 10.04.2021 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर, दाण्डिक वादों धारा 138 एन0आई0 एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, राजस्व वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद व अन्य दीवानी वादों का निस्तारण सुलह समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा।
अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में दिनांक 10.04.2021 शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने- न्यायालय एवं विभागों से संबंधित वादों/मामलों को नियत एवं निस्तारण करायें।
जिला पंचायत की आगामी बैठक 13 फरवरी को
एटा (सू0वि0)। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला पंचायत की आगामी बैठक दिनांक 13.02.2021 प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक आहुत की गयी है।
