लखनऊ: भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में विदेशी दूरसंचार कंपनी के उपलब्ध सिग्नल द्वारा या अवैध विदेशी सिम कार्ड का उपयोग करके अनाधिकृत दूरसंचार सेवाओं (वायस काल/ इंटरनेट/मैसेज) के उपयोग के निषेध के संबंध में जानकारी हेतु।विदेशी दूरसंचार कंपनी के उपलब्ध सिग्नल द्वारा या अवैध विदेशी सिम कार्ड का उपयोग करके अनाधिकृत दूरसंचार सेवाओं (वायस काल/ इंटरनेट/मैसेज) का उपयोग इंडियन टेलेग्राफ एक्ट 1885 का उलंघन है तथा संबन्धित व्यक्ति के लिए इंडियन टेलेग्राफ एक्ट 1885 की विभिन्न धाराओं में सजा का प्रावधान है।
सभी को सलाह दी जाती है कि विदेशी दूरसंचार कंपनी के उपलब्ध सिग्नल द्वारा या अवैध विदेशी सिम कार्ड का उपयोग करके अनाधिकृत दूरसंचार सेवाओं (वायस काल/ इंटरनेट/मैसेज) का उपयोग न करें।
राष्ट्रीय सुरक्षा हित में भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध विदेशी सिम कार्ड को बेचने और इसके दूरसंचार सेवाओं हेतु अनाधिकृत उपयोग से संबन्धित कोई भी कार्यकलाप की सूचना तुरंत उचित कार्यवाही हेतु लोकल पुलिस अधिकारियों दी जाएगी।