कासगंजः निदेशक समाज कल्याण द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेेंशन योजनान्तर्गत जनपद में चयनित लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण एवं आधार सीडिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को अपनी पंेशन से आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा, यदि लाभार्थी द्वारा पेंशन से आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया जाता है तो शासन स्तर से धनराशि का प्रेषण सम्बन्धित लाभार्थी के खाते में नहीं किया जायेगा। यदि लाभार्थी को आधार प्रमाणीकरण में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कराया जा सकता है।
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