बदायूँ : 10 जून। व्यक्तिगत शौचालय के शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों द्वारा शौचालय की मांग हेतु डिजीटाईज्ड ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराने हेतु आनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा सकते हैं। आनलाइन आवेदन हेतु यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन उनके मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटाप, साइबर कैफे/कामन सर्विस सेन्टर इत्यादि के माध्यम से किया जा सकता है। आनलाइन आवेदन हेतु सम्बन्धित सिटीजन द्वारा सर्वप्रथम एसबीएम (जी) पोर्टल या वेबलिंक एसबीएम.जीओवी.इन/एसबीएम फेज़ 2/होमन्यू.एएसपीएक्स पर एप्लीकेशन फोर्म फॉर आईएचएचएल पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाऐगा। सम्बन्धित सिटीजन आवेदक द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के उपरांत लागिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाऐगा। इस लागिन आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सम्बन्धित सिटीजन आवेदक द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन धनराशि की सहायता हेतु आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन के सक्सेसफुल सबमिशन उपरान्त एक यूनिक रेफ्रेंस नम्बर प्राप्त होगा जिसका उपयोग कर आनलाइन आवेदन का टैकिंग व अपूरवल प्रोगेस की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। सम्बन्धित आवेदक द्वारा आनलाइन किये गये आवेदन की स्कूटनी की जा सकती है। साथ ही आनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदन का सम्बन्धित जनपद/विकास खण्ड के अधिकारियों द्वारा सत्यापन उपरांत स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जा सकता है, जिस हेतु नि प्रक्रिया अपनाई जाऐगी।

आनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदन सम्बन्धित जनपद/विकास खण्ड के लागिन अन्तर्गत क्ठ01 मॉड्यूल में देखा जा सकता है तथा इसी मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्कूटनी/सत्यापन उपरांत स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाएगा। सम्बन्धित जनपद/विकास खण्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा एप्लीकेशन रेफ्रेंस नम्बर सम्बन्धित जनपद/विकास खण्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा आवेदक की शौचालय प्रोत्साहन धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुसार सत्यापन कराकर उनकी पात्रता का निर्धारण किया जाएगा।

. आनलाइन आवेदन के अस्वीकार किये जाने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार करने का कारण सहित विवरण सम्बन्धित जनपद/विकास खण्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा आनलाइन टिप्पणी की जाऐगी।

आनलाइन आवेदन अस्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित आवेदक द्वारा पुनः आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त आनलाइन आवेदन की स्वीकृति के उपरांत सम्बन्धित जनपद/विकास खण्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा शौचालय की जिओ-टैगिंग हेतु सम्बन्धित जिओ टैगर को अधिकृत किया जाऐगा। जिओ-टैगिंग पूर्ण होने के उपरांत वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि का ऑनलाइन रिपोटिंग सम्बन्धित जनपद/विकास खण्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन किसी तकनीकि कारण यथा-इण्टरनेट कनेक्टिविटी या कोई अन्य कारणवश जमा नही हो पाता है, वैसी स्थिति में आवेदक द्वारा अपना फिजिकल आवेदन हार्डकाफी में किया जा सकता है। हार्डकाफी के रूप में प्राप्त फिजिकल आवेदन का आनलाइन प्रोसेस सम्बन्धित जनपद विकास खण्ड द्वारा पीएम 12 मॉड्यूल का उपयोग कर किया जा सकता है। पूर्व से निर्मित व्यक्तिगत शौचालय, जो उपयोग में न लाये जाने की वजह से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से निष्प्रयोज्य हो गये है, उनके रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया जाना है। यह कार्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध सैनिटेशन मद फण्ड) की धनराशि से कराया जाएगा। इसको दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पंचायतीराज विभाग के पोर्टल पंचायतीराज.यूपी.एनआईसी.इन पर “महत्वपूर्ण लिंक ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन अंत्येष्टि स्थल एवं व्यक्तिगत शौचालय की मांग हेतु आवेदन“ अन्तर्गत आवेदन का प्रकार “ रेट्रोफिटिंग आप्सन“ में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्यजन जिनका व्यक्तिगत शौचालय विभागीय योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन की धनराशि से निर्मित कराये गये है तथा निर्मित कराये गये शौचालयों में आवश्यकतानुसार रेट्रोफिटिंग का कार्य किया जाना है जैसे सेफ्टिक टैंक होने की दशा में आउटलेट पर सोख्ता गडढा का निर्माण, एक गडढे वाले व्यक्तिगत शौचालय से 02 गडढे वाले शौचालय में परिवर्तन, जंक्शन चेम्बर निर्माण, सुपर स्ट्रेक्चर कार्य पैन टैप, पानी टंकी व दरवाजा इत्यादि है। इस कार्य हेतु सामान्यजन से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत शौचालय के शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों/सामान्यजन से साग्रह निवेदन है कि शौचालय की मॉग अथवा समय-समय पर (सीआरएसपी/ टीएससी/ एनबीए/ एसबीएम जी अर्न्तगत) निर्मित कराये गये व्यक्तिगत शौचालय का आवश्यकतानुसार रेट्रोफिटिंग हेतु आवेदन आनलाइन कर सकते हैं।

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