बदायूं : आज दिनांक 25/05/2023 को जिलाधिकारी बदायूं महोदय श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा ओपी सिंह एवं सहायक श्रमायुक्त श्री अजीत कन्नौजिया के द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में शहर बदायूं के विभिन्न क्षेत्रों में बालश्रम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभियान में लाबेला चौक, कचहरी चौराहा, जालंधरी सराय, लालपुल तिराहा, उझानी रोड, लालपुल निकट आदि जगहों पर स्थित ढाबों, कैंटीन, ऑटो गैराज, मैकेनिक शॉप आदि पर छापे मारे गए

कुल 11 बाल श्रमिकों को चिन्हित किया गया तथा बच्चों से काम लेने वाले 7 सेवायोजकों के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सतेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध एक वर्ष तक की सजा या 50000/ रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त सेवायोजक से प्रति बाल श्रमिक 20000/ रूपये की वसूली चाइल्ड लेबर वेलफेयर फंड हेतु प्रथक से की जायेगी तथा यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी।

माननीय मंत्री श्रम एवम सेवायोजन श्री अनिल राजभर जी ने उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष के अंदर बाल श्रम से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं इसी के अंतर्गत यह छापामार कार्यवाही नियमित रूप से जारी रहेगी।

अतः सभी जनपद वासियों , दुकानदारों एवम व्यवसायियों से अनुरोध है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों को काम पर न लगाए अपितु उन्हे स्कूल भेजने में उनकी मदद करें जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

कम उम्र के बच्चों से कार्य कराना कानूनी अपराध होने के साथ ही साथ बच्चों के शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, अतः आप सभी स्वस्थ समाज के निर्माण में सरकार का सहयोग करें।

अभियान में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार वर्धन, चाइल्डलाइन जिला प्रभारी कमल शर्मा, कांस्टेबल श्री नाजिम , टीम सदस्य पुरषोत्तम शर्मा व श्रम विभाग से आमिर एवम रूबैल आदि मौजूद रहे।

 

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