बदायूँ : 17 अक्टूबर। जिला कषि रक्षा अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि कृषि एवं मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा दिनॉंक 01 फरवरी,2017 को जारी अधिसूचना सां0 क0 नि0 106(अ), कीटनाशी(दूसरा संशोधन)नियम 2017 के द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने हेतु समयअवधि बढाई जा चुकी है। अन्तिम रूप से दिनांक 24 जनवरी, 2022 को जारी अधिसूचना के द्वारा 31 दिसम्वर 2022 तक बढाया गया है। जिसके बाद अनिवार्य शैक्षिक योग्यता धारण न करने वाले सभी कीटनाशी डीलर्स/रिटेलर्स स्वतः ही अवैध हो जायेगें।
इसी क्रम में खुदरा विक्रेताओं अथवा डीलरों जो कीटनाशी(दूसरा संशोधन)नियम 2017 के प्रारम्भ की तारीख से 01 फरवरी,2017 की स्थिति के अनुसार निर्धारित अर्हता के विना अनुज्ञप्ति धारक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्व विद्यालय अथवा संस्थान से कीटनाशी प्रबन्धन में प्रशिक्षण पाठ्क्रम किया हो से सम्बन्धित प्रमाण पत्र योग्यता डिप्लोमा की प्रमाणित प्रति दिनॉकं 30.11.2022 तक कृषि कार्यालय में उपलब्ध करा दें, यदि कोई कीटनाशी विक्रेता शैक्षिक योग्यता/डिप्लोमा के विना व्यापार करता हुआ पाया जाता है तो दोषी मानते हुये कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कार्यवाही की जायेगी।