अलीगढ़ 22 सितम्बर 2022
*घायल व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी नेक व्यक्ति ‘‘गुड सेमेरिटन योजना’’ का पात्र*
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अमिताभ चतुर्वेदी अवगत कराया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा मोटर व्हीकल से घटित सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को त्वरित सहायता पहुँचाते हुए गोल्डेन ऑवर (ं1 घंटा) के अन्दर अस्पताल या ट्रामा सेन्टर पहुँचाकर चिकित्सीय उपचार सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसे में यदि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मृत्यु उपचार के दौरान अस्पताल या ट्रामा सेन्टर में हो जाती है और अस्पताल, ट्रामा सेन्टर द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना है। ऐसी स्थिति में भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल या ट्रामा सेन्टर पहुँचाने वाला व्यक्ति गुड सेमेरिटन कहलायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य स्वेच्छा से एवं बिना पुरस्कार की चाहत में, नेक दृष्टि से किया गया कार्य है, फलस्वरूप वह व्यक्ति ‘‘गुड सेमेरिटन योजना’’ का पात्र है। उपरोक्त परिस्थितियों में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मृत्यु स्वयं यह जताती है कि दुर्घटना थ्ंजंस ।बबपकमदज की श्रेणी में आती है।
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सहायक निदेशक सूचना, अलीगढ़।