बदायूँ : 03 मई। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) विजय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया है कि आगामी माह मई व जून 2023 में बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल अजहा (बकरीद), लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती आदि के त्यौहार मनाये जाने है एवं नीट परीक्षा 2023 तथा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2023 के दृष्टिगत जनपद में 03 मई से धारा 144 लागू कर दी गई है, जो दिनांक 02 जुलाई 2023 तक प्रभावी रहेगी। आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

 

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